खिरकिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश मिश्रा ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 212 के अंतर्गत नगर पालिका की शासकीय नालियों के उपर से अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही वार्ड क्र. 04 गुरुद्वारा के सामने से शुरू की गई। वार्ड क्र. 04 में काफी लंबे समय से शिकायत आ रही थी नलों से जो जल प्रदाय किया जा रहा है उक्त जल में गंदा पानी आ रहा है लोगो की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने स्वंय जल प्रदाय मुक्कदम एवं उपयंत्री को साथ में लेकर वार्ड का भ्रमण किया जिसमें पाया गया कि गुरुद्वारा की सामने वाली नाली पूर्णतः बंद है पानी कि निकासी नहीं है जिसको लोक स्वा. विभाग प्रभारी जयनारायण मीणा को निदेशित किया की संबधित घर मालिको को 24 घटे का नोटिस न्यसेस की धारा 212 का जारी किया गया था जिसमें लिखे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा ले नाली को ओपन करे नोटिस देने के बाद भी लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया जिसके फल स्वरूप मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जलप्रदाय तथा लो. स्वा. वि. के श्रमिको से उक्त नालीका अतिक्रमण हटाया गया तथा नाली की सफाई कर फायर गाडी से धूलवाकर साफ की गई। जिससे लोगो को दूषित पानी प्रदाय ना किया जा सके। साथ ही नागरिको से अपील की है कि आप लोग शासकीय नाली के उपर से आपके द्वारा किया गया अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा ले क्योकि नालियों की सफाई न होने के कारण वर्षा त्रतुि में जल भराव से जान-माल की हानि होती एवं नगर को स्वच्छ रखने में परेशानी आती है यह नगर आपका है मुझे नगर स्वच्छता में आपके सहयोग की आशा है अतिक्रमण भूमि में जलप्रदाय मुक्कदम सुरेश सोलकी रामेश्वरी सोनी राजेश चौकसे मदन घुलिया गौरीशंकर मालाकार एवं जलप्रदाय लोक.स्वा. विभाग के श्रमिक गण उपस्थित थे।