Mon. Dec 23rd, 2024

अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन की रोकथाम हेतु कार्यवाही

हरदा। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण, परिवहन की रोकथाम हेतु वृत हरदा के उड़ा पीलियाखाल , सकूर कॉलोनी एवं वृत खिरकिया के मांदला कुचबंदिया मोहल्ला खिरकिया एवं वृत टिमरनी के ग्राम सिंगोड़ा ,चंद्रखाल, रहटगांव में दबिश देकर कुल 29 लीटर हाथ भट्टी शराब, 13 पाव देशी प्लेन शराब एवं 710 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया गया। जिला आबकारी अधिकारी रितेश कुमार लाल ने बताया कि मुद्देमाल जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च )के अन्तर्गत  *कुल 07 प्रकरण* दर्ज किये गए।उक्त कार्यवाही के दौरान वृत हरदा एवं वृत टिमरनी प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक संग्रामसिंह गोरे, वृत खिरकिया प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक दीपिका वाईकर, परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक पूनम मानकर,समस्त आबकारी आरक्षको का योगदान रहा।उक्त कार्यवाही जारी रहेगी।

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