हरदा । शिक्षण सत्र 2024-25 शरू हो गया है ओर स्कूल खुलने के साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देशन में यातायात पुलिस हरदा द्वारा स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगे वाहनों की जांच शुरू की शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर स्कूल बसों ,ऑटो की चेकिंग की गई जिसमें मुख्यतः वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज ,एवं वाहनों में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र , स्पीड गवर्नर ,बच्चों को संभालने के लिये अटेंडर तथा वाहन की क्षमता से अधिक बैठाये गये बच्चे । थाना प्रभारी यातायात संदीप सुनेश ने बताया की बच्चे देश का भविष्य होते हैं, स्कूली बच्चों की दुर्घटना से सुरक्षा हेतु स्कूल वाहनों की चेकिंग की जा रही है एवं स्कूल बसो द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।
स्कूल की बसों लिये क्या है निर्देशः- 1. स्कूल बस पीले रंग की 2.स्कूल वाहनों के आगे एवं पीछे स्कूल बस लिखा हुआ होना चाहिए । 3. स्कूल बसों में प्राथमिक उपचार पेटी होना चाहिए । 4. बस में निर्धारित मानकों का स्पीड गवर्नर लगा हो । 5. बसों में अग्निशमन यंत्र होना चाहिए । 6.स्कूल बस में बैग टांगने की व्यवस्था होना चहिए । 7. बच्चों को संभालने के लिये प्रशिक्षित अटेंडर हो । 8.स्कूल बसों की खिड़कियों पर ग्रिल होना चाहिए 9. बस पर स्कूल का नाम व दूरभाष क्रमांक अंकित 10. चालक से कम से कम 5 वर्ष पुराना भारी यात्री वाहन चलाने का लाइसेंस हो । उपरोक्त समझाइए कार्यक्रम के दौरान प्रधान आरक्षक महेश शर्मा आरक्षक नीरज तिवारी एवं ललित चालक उपस्थित थे।