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पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली ने किया थाना टिमरनी का औचक निरीक्षण, 01 जुलाई 2024 से होगा नया कानून लागू, क्या है नये कानून मे


हरदा। पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम इरशाद वली द्वारा जिला हरदा के थाना टिमरनी का औचक निरीक्षण किया गया । पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थाना टिमरनी में निरीक्षण के दौरान देश में लागू होने वाले नये कानून बीएनएस एवं बीएनएसएस की जानकारी दी गई एवं अपराधों की बदली हुई धारा का उपयोग करने हेतु समझाईश दी गई । इस दौरान जिला कलेक्टर आदित्य सिंह , पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे , अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग टिमरनी आकांक्षा तैलया , थाना प्रभारी टिमरनी संजय चौकसे , एवं समस्त थाना टिमरनी स्टाफ उपस्थित था ।
अब अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून की जगह होगे देश के तीन नये कानून
देश में 30 जून की रात 12:00 बजने के साथ ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून समाप्त हो जाएंगे 1 जुलाई 2023 से नये कानून के लागू होने के बाद देश में आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी अंग्रेजो द्वारा बनाये गये कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPc ) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं 1872 के साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होनें जा रहे है । ये नये कानून देश की न्याय व्यवस्था के लिये मील के पत्थर साबित होगें ।
क्या है नये कानून में
1-सामुदायिक सेवा को सजा के नये स्वरूप के तौर पर पेश किया गया है ।
2-आतंकवाद – भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है ओर इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है ।
3-संगठित अपराध के लिये नई धारा जोड़ी गई है । किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है ।
3-शादी,रोजगार , प्रमोशन झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर योन संबंध बनाना नया अपराध है ।
4-गैंगरेप के लिये 20 साल की कैद या आजीवन जेल की सजा होगी । अगर पीडिता नाबालिग है तो आजीवन जेल/मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है ।
5-नस्ल ,जाति , समुदाय आदि के आधार पर हत्या से संबंधित अपराध के लिये नये प्रावधान के तहत लिंचिंग के लिये न्यूनतम सात साल की कैद या आजीवन जैल अथवा मृत्युदंड की सजा होगी ।
6-हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिये पुलिस /मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नही होने पर जुर्माना के अलावा 10 साल तक की सजा हो सकती है ।
7 मॉबलिंचिंग धारा 101के तहत मृत्यु दंड का प्रवधान है ।

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