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05 वर्षो से मां-बेटे के मध्य चल रहे विवाद में हुआ समझौता एवं पति-पत्नी में आपसी सामंजस्य स्थापित हुआ,लोक अदालत में न कोई पक्ष जीतता है और न कोई पक्ष हारता है. दोनो पक्षो की जीत होती है, न्यायाधीश लवकेश सिंह


खिरकिया। विगत 05 वर्षों से मां-बेटे के मध्य सम्पत्ती को लेकर उनके सध्य मारपीट हुई थी, जिसमे उनके अधिवक्ता संजय पाराशर एवं सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रवती विश्वकर्मा ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष समझाईश दिये जाने पर विवाद का निराकरण हुआ व दोनो हसी-खुशी आरने घर साथ गए, इसी प्रकार लंबे से पति पत्नी के मध्य चल रहे विवाद में भी समझाईश दिये जाने उनके मध्य विवाद समाप्त हुआ। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर (म.प्र.) एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अक्ष्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के निर्देशन में दिनाक 11.05.2024 को सिविल न्यायालय परिसर खिरकिया में खण्डपीठ क. 12 के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश लवकेश सिंह द्वारा देवी सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर नेशनल लोक अदालत का सुबह 10.30 बजे शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश लवकेश सिंह द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि लोक अदालत में न कोई पक्ष जीतता है और न कोई पक्ष हारता है. दोनो पक्षो की जीत होती है. समय व धन की बचत होती है. पक्षकारों के मध्य आपसी वैमनस्यता समाप्त होती है। लोक अदालत में कुल 30 प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमे 25 आपराधिक प्रकरण 3 चेक बाउंस के प्रकरण 01 भरण पोषण का प्रकरण, 01 सिविल प्रकरण का निराकरण किया गया जिसमे 8,65,000/- रूपये का सेटलमेंट अमाउंट प्राप्त हुआ। इस दौरान व्यवहार न्यायालय पीठासीन अधिकारी लवकेश सिंह, सुलहकर्ता अधिवक्ता भूपेन्द्र वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्रवती विश्वकर्मा थे। लोक अदालत में अध्यक्ष जी.डी पाटीदार सचिव दीपक कुमार सोनी अधिवक्तागण संजय पाराशर सी.एस. राजपूत, जी.एस. राय मनीष तिवारी लवकेश कुमार खण्डेल, परीक्षित तिवारी सुरेश कुशवाह, सपना भैसारे प्रवीण शर्मा भारतीय स्टेट बैंक शाखा के मुख्य प्रबंधक व अन्य विभिन्न बैंको के अधिकारीगण नगर परिषद के कर्मचारीगण पुलिसकर्मी पत्रकारगण न्यायालयीन कर्मचारीगण पक्षकारगण आदि उपस्थित थे।

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