खिरकिया । वर्तमान में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी कंपनी खिरकिया के द्वारा शहर में मीटर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। जेई तरुण वर्मा ने बताया कि संज्ञान में आया की कुछ उपभोक्ता विद्युत भार की खपत के अनुसार प्रदाय किए जाने वाले बिजली बिल से बचने लिए मीटर से छेड़ छाड़ करना जैसे मीटर को जला देना, डिस्प्ले बंद कर देना ,मीटर स्लो करना मीटर टेंपर करना या मीटर निकल कर रख देना आदि इस प्रकार की गतिविधि करता है तो संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध विधुत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं विधुत अधिनियम 2003 की गैर जमानती धारा 138 के अंतर्गत करवाही कर एफआईआर कराई जाएगी जिसमे कम से कम 1 वर्ष तक की जेल में सजा और नियमानुसार आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।