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यूको बैंक के मैनेजर व दो लोगों पर धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज, पिता, पुत्र के खाते से बैंक मैनेजर और कर्मचारियों ने निकाले 25 लाख

हरदा. शहर के एक व्यापारी एवं उनके पुत्र के खाते से यूकों बैंक मैनेजर सहित दो कर्मचारियों ने मिलकर करीब 25 लाख रुपए की राशि निकाल ली। पीड़ित ने इस आशय की शिकायत हरदा थाने में की है। पीड़ित विशाल पेंट्स एंड हार्डवेयर्स के संचालक भूपेश शर्मा, आयुष शर्मा निवासी पाठक कॉलोनी ने बताया कि यूकों बैंक हरदा में पिछले 12 सालों से उनका खाता क्रमांक 20920510008683 एवं 20920510009765 चल रहा है। मेरे नाम से यूकों बैंक में करीबन 21.90 लाख की सीसी लिमिट है। तथा मेरे पुत्र आयुष के नाम से संपत्ति के विरुद्ध लोन लिमिट 15 लाख रुपए है। नियमित खाताधारक होने के साथ उनकी बैंक के अधिकारी, कर्मचारियों से अच्छी पहचान हो गई थी। शर्मा ने बताया कि बैंक से संबंधित लेन-देन जमा, निकासी का काम मेरा छोटा पुत्र धु्रव शर्मा करता हैं। माह अक्टूबर 2023 में बैंक मैनेजर नितिन मालवीय, कर्मचारी जितेन्द्र राजपूत एवं संतोष दुबे द्वारा बैंक में रुपयों की आवश्यकता बताकर मेरे तथा मेरे पुत्र आयुष शर्मा के हस्ताक्षरयुक्त मेरे खाते के 2 कोरे चैक एवं पुत्र आयुष के खाते से 3 सहित पांच चैक प्राप्त किए थे। इसके बाद हमें बिना बताए उक्त तीनों ने मिलकर उनके खातों से 25 लाख रुपए का आहरण किया था। यह पता चलने पर जब उन्होंने बैंक मैनेजर से चर्चा कर राशि निकलने के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वे पुलिस में शिकायत नहीं करें। बैंक में आवेदन करे दें, मैं जल्द ही दोनों खातों में राशि डलवा दूंगा। लेकिन महीनों बीत गए हैं, लेकिन उनके खाते में मैनेजर ने राशि नहीं डलवाई है। पीड़ित शर्मा ने थाना प्रभारी से बैंक मैनेजर एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी करके निकाली गई राशि दिलाने की मांग की।

यूको बैंक के मैनेजर नितिन मालवीय, कर्मचारी संतोष दुबे और जितेंद्र राजपूत पर धोखाधड़ी, लोकसेवक रहते हुए विश्वासघात करने और सरकारी दस्तावेजों की कूटरचित रचना करने का केस सिटी कोतवाली में दर्ज किया गया है।

मैनेजर और कर्मचारियों ने 11चेक से 75 लाख रुपए का किया गबन।

यूको बैंक मैनेजर ने कर्मचारियों के साथ मिलकर क्रेडिल लिमिट बढ़ाने और लोन के लिए रखे गए 11 चेक से 75 लाख रुपए का गबन किया। मामला आयकर रिटर्न भरने के दौरान सामने आया। जांच के बाद दो ग्राहकों की शिकायत पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेगी। 20 नवंबर को यूको बैंक में कर्मचारी जितेंद्र राजपूत ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एफआईआर में उसका भी नाम है। सिटी कोतवाली टीआई एआर खान ने बताया कि दो अलग-अलग लोगों की शिकायत पर यूको बैंक के मैनेजर सहित 3 कर्मचारियों पर भादंवि की धारा 420, 409 और 102 बी में केस दर्ज कर लिया है। बैंककर्मी जितेंद्र की मौत हो चुकी है।

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